ट्रेन से इस राज्‍य में करने जा रहे हैं सफर तो जरूर जान लें ये नया नियम, नहीं तो हो सकती है परेशानी

Indian Railways: कोई भी यात्री अधिकतम 72 घंटे पहले तक का टेस्ट रिपोर्ट रख सकता है. रिपोर्ट 72 घंटे पहले से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

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Picture: PTI

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Indian Railways:कोरोना काल में ज्‍यादातर लोग अब ट्रेन से ही सफर कर रहे हैं. वहीं कोरोना के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए बीते दिनों रेलवे (Indian Railways) ने भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया है. इसी के साथ यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अगर आप इन दिनों ट्रेन से कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है. जिससे किसी तरह की समस्‍या न हो.

इस राज्‍य में जा रहे हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्‍ट जरूरी

अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) में आने वाले रेल यात्रियों (Rail Passengers) पर भी हवाई जहाज वाले नियम ही लागू होंगे. दूसरे राज्यों के यात्री की तभी एंट्री होगी, जब उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (RT-PCR) निगेटिव होगी. अगर उनके पास यह रिपोर्ट नहीं होगी, वे कोरोना पॉजीटिव होंगे तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा.

रेलवे ने ट्वीट करके दी जानकारी


इतने घंटे पहले तक की रख सकते हैं रिपोर्ट

रेलवे के मुताबिक, कोई भी यात्री ट्रेन में चढ़ने से अधिकतम 72 घंटे पहले तक का टेस्ट रिपोर्ट रख सकता है. रिपोर्ट 72 घंटे पहले से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार ट्रेन से उनके यहां पहुंचने वाले यात्रियों को सात दिनों तक घर पर अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी. इस दौरान उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार होने अथवा सांस लेने में दिक्कत होने पर निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ेगा या कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने ही ऐसा नियम लागू कर दिया है. वहां गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, गोवा, राजस्थान और केरल से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है.

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Published - May 7, 2021, 02:36 IST