सफर पर जा रहे हैं तो आज ही निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

सरकार ने सोमवार से सभी वाहन के लिए फास्टैग (FASTags) को जरूरी कर दिया गया है. इससे पहले इसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2021 तक रखी गई थी.

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ट्रैवल पर जाने का प्‍लान बना रहे हैं तो आज ये काम जरूर कर लें. इसे किए बिना सफर पर निकले तो आपको 15 फरवरी से जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल सरकार ने सोमवार से सभी वाहन के लिए फास्टैग (FASTags) को जरूरी कर दिया गया है. इससे पहले इसकी डेडलाइन 1 जनवरी 2021 तक रखी गई थी. लेकिन बाद में इसे 15 फरवरी 2021 कर दिया गया. ऐसे में आपने अगर अभी तक अपनी कार में फास्टैग(FASTags) नहीं लगाया है तो यह काम जल्द से जल्द करवा लें.

ऐसे ले सकते हैं फास्टैग
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक इसमें आपकी मदद कर रहा है. आप बैंक से फास्टैग(FASTags) खरीद सकते हैं. इसके लिए बैंक ने अलग से हेल्पलाइन नंबर (New Help Line no- 18004196610) जारी किया है. यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है. इसके लिए पीएनबी की वेबसाइट पर जाना है और फास्टैग संबंधी एप्लिकेशन फॉर्म को जमा करना है. पेमेंट करना है और बैंक आपके ऐड्रेस पर इसे डिलिवर कर देगा. आप पेटीएम के जरिए भी ऑनलाइन इसे घर पर मंगवा सकते हैं.

ये डॉक्युमेंट रखें तैयार
फास्टैग लेने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट की जरूरत होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और KYC लिस्टेड कुछ अन्य डॉक्युमेंट जैसे आधार, पैन नंबर आदि की जरूरत होती है. कार, जीप, वैन और टाटा ऐस के लिए फास्टैग की कीमत 400 रुपए होती है, जिसमें सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 200 रुपए है. फास्टैग जारी करने की फीस 100 रुपए है.

आज रात से बंद हो जाएंगी कैश लेन
सरकार की गाइडलाइन और एनएचएआई के निर्देशानुसार 15 फरवरी से सभी टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद कर दी जाएंगी। जिन वाहनों पर अभी तक फास्टैग नहीं लगा है, वे वाहन आज रात 12 बजे से टोल से नहीं गुजर सकेंगे। पहले ये व्यवस्था एक जनवरी 2021 को लागू होनी थी।

NHAI ने बदला नियम
इसी सप्ताह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग खाते (FASTag Account) में मिनिमम अमाउंट को हटाने का फैसला किया है. पहले कई FASTag यूजर्स को अपने FASTag अकाउंट / वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी. इसके चलते टोल प्लाजा पर देरी होती थी. अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा न्यूनतम रकम रखना अनिवार्य नहीं कर सकते.

Published - February 14, 2021, 12:55 IST