'भारतीय स्टांप विधेयक, 2023' का मसौदा तैयार किया गया है, इसी सिलसिले में सरकार ने जनता से राय मांगी है
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 80C प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के तौर पर चुकाई गई रकम पर छूट देता है.
किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद सबसे पहले तो आपको एग्रीमेंट के मुताबिक विक्रेता को पूरा पेमेंट करना होगा तभी वो सेलडीड पर दस्तखत करेगा.
Stamp Duty: स्टांप ड्यूटी की गणना सर्किल रेट या प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू, जो भी ज्यादा हो, उससे की जाती है