आपके बैंक या मर्चेंट ने इंटिग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको रेकरिंग बिलों का सेटलमेंट वन-टाइम कार्ड पेमेंट या नेटबैंकिंग के माध्यम से करना होगा.
Auto Debit Rule: नए नियम में यह भी कहा गया है कि 5,000 रुपये से अधिक के ऑटो-ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग फ्लो की आवश्यकता होगी
Utility Bills: कार्ड, UPI या अन्य किसी प्रीपेड विकल्प के जरिए रिकरिंग पेमेंट के लिए 1 अप्रैल से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी है.