DICGC: DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के तहत, अगर कोई बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो ग्राहक के डिपॉजिट पर 5 लाख रुपये तक बैंक लौटाएगा.