म्यूचुअल फंड के नियमों में हुआ बदलाव!

सेबी ने कहा कि निवेशक अब डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकता है. ये नियम 1 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे....बता दें...निवेशक को नॉमिनी घोषित करना होगा. यह निवेशक के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स की ओर से नहीं किया जा सकता है. नॉमिनी या तो अन्य नॉमिनीज के साथ जॉइंट होल्डर्स के रूप में जारी रह सकते हैं या अपने संबंधित हिस्से के लिए अलग-अलग सिंगल अकाउंट या फोलियो खोल सकते हैं....

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Published - January 15, 2025, 12:10 IST

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