यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो इसमें दो पेआउट मिलते हैं. यदि पैरेंट के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसमें प्रीमियम भरने की छूट होती है.