अगर आप पत्नी को उधार देते हैं और उस उधार रकम से संपत्ति खरीदी जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्लबिंग नहीं होगी.
Joint Home loan- ज्यादातर घर खरीदारों को होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट की जानकारी होती है.
Home loan Benefits for tax saving- इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के 2 लाख के इंटरेस्ट पेमेंट पर इनकम डिडिक्शन मिलती है.
Income Tax latest update- टैक्स बचाने के लिए ये भी बड़े काम का सेक्शन है. इसके तीन हिस्से हैं, जिनसे टैक्स बेनिफिट मिलता है. पहला 80E, दूसरा 80EE और तीसरा 80EEB.