यूं बचेगा टैक्स में हमने बात की 80C और 80D और 80CCD की. आज हम बात करेंगे 80E की. इनकम टैक्स बचाने के लिए ये भी बड़े काम का सेक्शन है. इसके तीन हिस्से हैं, जिनसे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. पहला 80E, दूसरा 80EE और तीसरा 80EEB. आइये समझते हैं क्या हैं ये और कैसे मिलता है आपको फायदा… सबसे पहले बात सेक्शन 80E की. इस सेक्शन के तहत एजुकेशन लोन के इंट्रेस्ट पर छूट मिलती है. टैक्सपेयर्स अगर खुद के लिए, बच्चों के लिए, पति-पत्नी के हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेता है तो उसे डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इसका फायदा इंट्रेस्ट रीपेमेंट के शुरू होने के आठ साल बाद तक उठाया जा सकता है. पूरे इंट्रेस्ट पर छूट मिल जाती है.
अब समझिए 80EE में कैसे फायदा मिलेगा. अगर आपने होम लोन लिया है और ईएमआई चुका रहे हैं तो इंट्रेस्ट रीपेमेंट पर डिडक्शन का लाभ मिलता है. ये छूट 50,000 तक की है. इसे आप सेक्शन 24 बी से कंफ्य़ूज़ न करें जिसमें होम लोन के इंट्रेस्ठ पेमेंट पर 2 लाख की छूट मिलती है. सेक्शन 80 EE आपको एडिशनल छूट दिलवाएगा. ये फायदा तभी मिलेगा जब घर की कीमत 50 लाख या इससे कम होगी, लोन की रकम 35 लाख या इससे कम हो, पहला घर हो और 2016-17 में लोन लिया हो. इसी तरह फाइनेंस बिल 2019 में सेक्शन 80EEA इंट्रोड्यूस हुआ.
अफोर्डेबल घर लेने पर 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शन का ऐलान किया गया था. यह फायदा इंट्रेस्ट पेमेंट पर उठाया जा सकता है. घर की कीमत 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही यह टैक्सपेयर का पहला घर होना चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि अगर वित्त वर्ष 2019-20 में होम लोन के लिए इंट्रेस्ट पेमेंट 2 लाख से ज्यादा होगा तो सेक्शन 80EEA के तहत एडिशनल 1.5 लाख रुपए का फायदा उठाया जा सकता है.
अब बात करते हैं 80EEB की. इसमें ग्रीन एनर्जी को प्रोमोट करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खूब तवज्जो दे रही है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इंट्रेस्ट में 1.5 लाख छूट का ऐलान किया था. इस छूट की घोषणा सेक्शन 80EEB के तहत की गई है. इसके लिए आपका व्हीकल लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से होना जरूरी है. जो लोन 1 अप्रैल 2019 के बाद जारी किए गए होंगे, उस पर इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है.
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