80C, 80D, HRA, होम लोन इंटरेस्ट जैसे छूट से अगर आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यानी न होम लोन है न टैक्स सेविंग निवेश तो नई टैक्स रिजीम सही रहेगी.
New Vs Old Tax Regime: सैलरीड टैक्सपेयर्स को वित्तीय साल के शुरुआत में तय करना होगा कि वो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में टैक्स देगें या नए रिजीम में.