GST on Ice Cream Parlour: जीएसटी काउंसिल ने बैठक में स्पष्ट किया कि आइसक्रीम पार्लर पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं इसलिए 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.