Food Delivery GST: काउंसिल ने कहा है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को रेस्तरां की तरह 5% GST देना चाहिए. अब तक ये केवल फूड की कॉस्ट पर टैक्स देती आई हैं
GST On Food Delivery App: जीएसटी काउंसिल स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप को रेस्तरां सर्विस की तरह मानने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी.