PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
EPF: EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है
PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
EPF और EPS को अलग करने के बाद अकाउंट होल्डर्स प्रॉविडेंट फंड के साथ अपना पेंशन फंड नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं.
UAN: UAN का उपयोग करके EPFO सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप अपना UAN भूल गए हैं, तो इसे रिकवर करने के आसान तरीकेहैं
VPF: वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड EPF खाते का ही एक्सटेंशन है. इसमें कोई भी व्यक्ति अपने EPF खाते में अपने मन मुताबिक अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन कर सकता है
किसी भी सैलरीड शख्स का EPF खाता होना चाहिए क्योंकि ये पैसा रिटायरमेंट के वक्त काम आता है. लेकिन, इससे जुड़ी कई चीजें आपको पता होनी चाहिए.
आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2017 से मार्च 2021 के बीच 4,19,91,334 नए सब्सक्राइबर्स एंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) स्कीम के साथ जुड़े हैं.
Income Tax: इनकम टैक्स (Income Tax) की नई वेबसाइट ज्यादा यूजर्स फ्रेंडली होगी. इसके अलावा यहां टैक्स रिटर्न फाइल करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होगा.
निवेश की दुनिया में दाखिल होने के बाद आपके सामने कई नए टर्म आते हैं. भविष्य में सही फैसले लेने में इनसे मदद मिलती है.