ऐसी कमियों से निपटने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर वालों को मिली क्या राहत? क्या आधार नंबर किए जा रहे हैं रद्द? क्या सस्ता होगा कर्ज? सुनिए 'ख़बरों का लंचबॉक्स'.
सभी अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि जो भी लोग थ्री व्हीलर पर ड्राइविंग टेस्ट दें, उन्हें लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस जारी नहीं किया जाए
मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक पेटीएम के साथ करार के तहत यूजर्स डॉक्यूमेंट्स को मिनी ऐप के जरिए डिजिलॉकर में ऐड, सेव, स्टोर कर सकेंगे
Online DL: लाइसेंस बनवाने के लिए कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा. इसके बाद LL टेस्ट होगा, जिसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, 6 सही उत्तर देने पर टेस्ट पास होगा.
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट होगा. इसके बाद LL टेस्ट होगा, जिसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, 6 सही उत्तर देने पर ही टेस्ट पास होगा
DL News:सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नया नियम बनाया है. अब वाहन निर्माता एसोसिएशन, NGO और प्राइवेट फर्म भी Driving License जारी कर सकेंगी.
Documents: प्रतिनिधि या कानूनी उत्तराधिकारी को उस आयकर के असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में पैन पंजीकृत है.
Driving Licence latest news: अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे.
राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ऐसे दस्तावेजों की वैधता जो 1 फरवरी को खत्म हो रही है, उनकी वैधता को 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.