लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर क्लेम का भुगतान करती है. ऐसा न करने पर कंपनी को अमाउंट पर ज्यादा ब्याज देना होगा
IRDAI नियम के मुताबिक बीमा कंपनी को सभी दस्तावेजों के मिलने के 30 दिनों के अंदर क्लेम का निपटारा करना जरूरी है