Income Tax Return: अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसके पहले डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है.
Deceased Person’s ITR: कानूनी उत्तराधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस दिन तक के लिए मृतक का ITR दाखिल करे जिस दिन तक वह जीवित था.
Income Tax Department Notice: अगर मेल पर नोटिस प्राप्त होता है, तो देखें उस पर डिन है कि नहीं. यह नोटिस की प्रमाणिकता देखने का तरीका है
Income Tax Return: कोरोना महामारी की वजह से बनी स्थिति के चलते और टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर कंप्लायंस की तारीखों में ढील दी जा रही है
Vivad Se Vishwas Scheme: विवाद से विश्वास योजना में इससे पहले यह तिथि 30 अप्रैल थी. यह पांचवी बार हुआ है, जब भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई हो.
Income Tax Refund: 7.23 लाख मामलों में 3,073 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत और 15,206 करदाताओं को 2,577 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी हुए
GOLD: अधिकांश भारतीय परिवारों के पास सोना है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है आप कितना सोना रख सकते हैं, कानूनी दायरे में रहकर क्या करना चाहिए.
2020-21 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो बजट में संशोधित अनुमान से 5 फीसदी ज्यादा है.
ITR Forms- अभी तो यही लग रहा है कि 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा. लेकिन, इस साल जो अहम बदलाव हुआ है वो देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए हुआ है.
CBDT- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR फॉर्म) अधिसूचित कर दिया है.