इनकम टैक्स रिटर्न भरने का वक्त आ गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने असेसमेंट ईयर(AY) 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR Forms) जारी कर दिए हैं. अमूमन 31 जुलाई तक हर साल रिटर्न भरना होता है. लेकिन, पिछला साल अलग रहा क्योंकि कोविड की वजह से 10 जनवरी 2021 तक करदाता को रिटर्न भरने का समय मिला. अभी तक तो यही लग रहा है कि 31 जुलाई तक ही रिटर्न भरना होगा. लेकिन, इस साल जो अहम बदलाव हुआ है वो देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए हुआ है. हर बार 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भरने का समय मिलता था, लेकिन इस साल से रिवाइज़ रिटर्न 31 दिसंबर तक भरना होगा. मतलब 3 महीने कम हो गए हैं.
अब ITR फॉर्म में कई सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी. अब तक के ITR फॉर्म (ITR Forms) में सैलरी, टैक्स पेमेंट, TDS का ब्यौरा प्री-फील्ड रहता था, लेकिन अब लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और बैंकों, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की भी जानकारी भरी रहेगी. इससे रिटर्न भरना आसान हो जाएगा. CBDT के मुताबिक, कोविड संकट को देखते हुए इस बार के ITR फॉर्म में मामूली बदलाव ही किए गए हैं.
किसे भरना है कौन-सा फॉर्म?
ITR फॉर्म
कौन भर सकते हैं ?
ITR – 1 -(सहज)
-50 लाख तक से कम इनकम
-सैलरी, एक घर हो और ब्याज से आय
-इंडिविजुअल और HUF भर सकते हैं
ITR-2
– 50 लाख से ज्यादा इनकम
-कैपिटल गेन्स
-एक से ज्यादा संपत्ति
– विदेश में संपति या आय
– बिज़नेस और प्रोफेशन से इनकम न हो
ITR-3
– बिज़नेस या प्रोफेशन से आय
ITR-4- (सुगम)
– 50 लाख से कम इनकम
-बिडनेस या प्रोफेशन से कमाई
– प्रीज़म्पटिव टैक्स के दायरे में होनेपर
ITR-5
इंडिविजुअल, HUF और कंपनियों के अलावा पार्टनरशिप फर्म, LLPs
ITR-6
कंपनियां
ITR-7
ट्रस्ट, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं, शौक्षिक संस्था