किसी भी चल या अचल संपत्ति पर मिलने वाले प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है.
म्यूचुअल फंड में केवल ELSS कैटेगरी में किए गए निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत कर-कटौती का लाभ मिलता है.
स्टार्टअप के लिए निवेशकों को लुभाने के मकसद से कैपिटल गेन पर टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
शेयर मार्केट (Stock Market) से पहले सरकार घर, संपत्ति, जेवर, कार, बैंक एफडी, एनपीएस और बॉन्ड आदि की बिक्री से हासिल हुए मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) वसूलती रही है.