जोमैटो को मिला GST नोटिस, जुर्माना समेत चुकाना होगा 11.81 करोड़ का टैक्‍स

कंपनी ने बताया कि उसे जो नोटिस मिला है उसमें, जुलाई 2017-मार्च से 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड न चुकाने की बात कही गई है

जोमैटो को मिला GST नोटिस, जुर्माना समेत चुकाना होगा 11.81 करोड़ का टैक्‍स

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो को वस्तु एवं सेवा कर (GST) डिमांड नोटिस मिला है. इतना ही नहीं आयकर विभाग ने कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है. ऐसे में कंपनी को पेनाल्‍टी समेत 11.81 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने को कहा गया है. यह जानकारी जोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंज नियामक फाइलिंग में दी.

कंपनी ने बताया कि उसे जो नोटिस मिला है उसमें, जुलाई 2017-मार्च से 2021 की अवधि के लिए 5.9 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड न चुकाने की बात कही गई है. इसमें जुर्माना भी शामिल है. कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि यह नोटिस उन्‍हें गुरुग्राम स्थित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के एडिशनल कमिश्नर की ओर से मिला है. जिसमें 5,90,94,889 रुपए के जुर्माने के साथ जीएसटी मांग की गई है.

पहले भी मिल चुका है नोटिस

इससे पहले भी जोमैटो को इस महीने की शुरुआत में एक नोटिस मिला था. उसे 2018 में जीएसटी के 4.2 करोड़ रुपए के शॉर्ट पेमेंट पर दिल्ली और कर्नाटक के टैक्स अधिकारियों से नोटिस मिला था. कंपनी ने कहा था कि वह टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगी.

ये नई सर्विस की थी शुरू

ज़ोमैटो ने सभाओं, पार्टियों और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त ऑर्डर को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए ‘लार्ज ऑर्डर फ्लीट’ नामक एक नई सेवा शुरू की है. कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने एक्स पर इसकी घोषणा की थी. उन्‍होंने बताया कि इस बेड़े में विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं. इस सर्विस में 50 व्यक्तियों तक की मेजबानी करने वाली सभाओं के लिए ऑर्डर तैयार किया जाएगा.

Published - April 20, 2024, 03:45 IST