Income Tax Refund: किसी आम टैक्सपेयर को तब क्या करना चाहिए जब इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के उसके क्लेम पर महीनों तक कोई सुनवाई न हो? इनकम टैक्स कानून के जानकारों का कहना है कि लोग अपने मामले को अधिकारियों के नोटिस में ला सकते हैं.
ये है तरीका
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT लॉयर्स का कहना है कि अपने Income Tax Refund के लंबित दावों को विभाग के नोटिस में लाने का एकमात्र तरीका ये है कि वे सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को इस बारे में ईमेल लिखें.
चार्टर्ड अकाउंटेंट सौम्यदीप्त दास कहते हैं, “रिफंड (Income Tax Refund) फेल होने के मामले में टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी सर्विस रिक्वेस्ट को दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको माय अकाउंट मेनू पर जाना होगा और सर्विस रिक्वेस्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. रिक्वेस्ट टाइप को न्यू रिक्वेस्ट के तौर पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट कैटेगरी को रिफंड रीइश्यू के तौर पर भरें. इसके बाद इसे सबमिट कर दें.”
इनकम टैक्स विभाग को मेल भी करें
चार्टर्ड अकाउंटेंट तपस चक्रवर्ती कहते हैं कि लोगों को अपने मामले के ब्योरे को मेल के जरिए भी नोटिस में लाना चाहिए और इसके जल्द निस्तारण की मांग करनी चाहिए. चक्रवर्ती ने कहा, “इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं. इस बारे में आप किसी अफसर से मिल नहीं सकते.”
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के अधिकारियों ने Money9 को बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर मामला दाखिल करने के अलावा आप विभाग को (https://bit.ly/2YgCyk3) लिंक के जरिए भी लिख सकते हैं.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि FY20 में IT रिफंड्स इससे पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा रहे हैं. 1 अप्रैल 2021 को वित्त मंंत्रालय ने एक बयान में कहा था, “CBDT ने 1.4.2020 से 31.03.2021 के बीच 2.38 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2.62 लाख करोड़ रुपये के रिफंड्स जारी किए हैं. जबकि इससे पिछले फिस्कल में 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड (Income Tax Refund) जारी किए गए थे. इस तरह से इसमें 43.2 फीसदी का उछाल आया है.”
इस रकम में से करीब 87,749 करोड़ रुपये 2,34,27,418 मामलों में जारी किए गए जो कि नॉन-कॉरपोरेट टैक्स था.