अगर आप चाहते हैं कि बैंक आपके डिपॉज़िट पर TDS न काटे तो भरिए फॉर्म 15G या 15H और कीजिए TDS की छुट्टी. लेकिन ये छूट सबके लिए लागू नहीं है. इस TDS कटौती से वो लोग बच सकते हैं जिनकी आय टैक्सेबल नहीं है. मतलब आपकी कमाई 2.50 लाख से कम है और केवल बैंक से मिलने वाला ब्याज आपकी कमाई का जरिया है तो 15G डिक्लेरेशन जमा करके आप अपना TDS बचा सकते हैं. 40,000 रुपए से ज्यादा के ब्याज पर बैंक 10% TDS काटते हैं. आपकी उम्र 60 साल से कम है तो बैंक में फॉर्म 15G भरकर TDS नहीं काटने का आवेदन दे सकते हैं. अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो TDS पर ये छूट फॉर्म 15H के ज़रिए मिल सकती है.
ऐसे बचेगा TDS
वीनिता की उम्र 45 साल है. उनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए है और बैंक के FD से उन्हें 70,000 रुपए का ब्याज मिल रहा है. वीनिता की कुला आय हुई 2.70 लाख रुपए है. अब अगर 80C के तहत विनीता 45,000 रुपए का भी टैक्स सेविंग निवेश कर देती हैं तो कुल आय होगी 2.25 लाख और वीनित फॉर्म 15 G भरकर TDS की छूट क्लेम कर पाएगी.
इन बातों का ख्याल रखें अगर आप TDS से बचना चाहते हैं…
– आपको फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत मेंं ही 15G या 15H भर लेना चाहिए ताकि बैंक उसी के आधार पर टैक्स काटे. अगर एक बार टैक्स कट गया और आपकी टैक्सेबल इनकम शून्य है तो इनकम टैक्स रिटर्न भर कर रिफंड क्लेम करना होगा.
– आपके पास PAN नंबर होना अनिवार्य है वरना छूट नहीं मिलेगी उल्टा PAN नहीं होने पर बैंल डबल TDS काट सकते हैं.
– हर साल आपको फॉर्म भरना है. एक बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो एक साल के लिए ही वैध होता है.
– एक से ज्यादा बैंक में आगर आपने FD किया हुआ है तो आपको हर बैंक में अलग-अलग डिक्लेरेशन 15G और 15 H देना होगा.
– आप इन फॉर्म को इनकम टैक्स में नहीं जमा करते बल्कि उसे बैंक में जमा करें.
– डिक्लेरेशन फॉर्म 15G और 15H आपको बैंक से भी मिल सकता है और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी ये फॉर्म उपलब्ध हैं.
कहां- कहां बच सकता है TDS ?
– म्युचूअल फंड के डिविडेंड
5000 रुपए से ज्यादा के डिवेडेंड पर TDS लगता है. आप म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट की (RTA) वेबसाइट पर फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं.
– ईपीएफ(EPF) विड्राल
अगर नौकरी के पांच साल पूरे होने के पहले आप EPF विड्रॉ करते हैं तो इसपर TDS लग जाता है. लेकिन, फॉर्म 15 G/H आपके EPF पर TDS कटौती से बचने में मदद करेगा. लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी कुल आय टैक्सेबल न हो.
– पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम में भी आप टीडीएस बचाने के लिए इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं.