अब शपथपत्र पर करना होगा विदेशी संपत्ति का खुलासा

अभी तक कई करदाता झूठी दलील देकर विदेशी संपत्ति के स्वामित्व से इनकार कर देते थे

अब शपथपत्र पर करना होगा विदेशी संपत्ति का खुलासा

अक्‍सर लोग इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय विदेशी बैंक खातों, संपत्तियों या दूसरे सोर्सेस की जानकारियां नहीं देते हैं. मगर अब आयकर विभाग से इसे छुपाना मुश्किल होने वाला है. दरअसल आयकर विभाग ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए हलफनामा मांग रही है. जिसमें टैक्‍सपेयर्स को शपथपत्र में यह आधिकारिक तौर पर घोषणा करनी होगी कि विदेश में उनकी संपत्ति नहीं है.

अभी तक कई करदाता झूठी दलील देकर विदेशी संपत्ति के स्वामित्व से इनकार कर देते थे और आयकर विभाग को चकमा देते थे. अक्‍सर उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील अपने लेटरहेड में फर्जी दलील देते थे. इसी पर रोक लगाने के मकसद से विभाग ने हलफनामा जमा करने पर जोर दे रहा है. आयकर विभाग का मानना है कि हलफनामे में स्टाम्प पेपर या नोटरीकृत घोषणा कानूनी रूप से मान्‍य होते हैं. ऐसे में लोग आपराधिक कानून के तहत सजा के डर से जानकारी छुपा नहीं पाएंगे.

सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग के पास भारतीयों की विदेशी संपत्ति के बारे में अन्य देशों द्वारा साझा की गई जानकारी की भरमार है. ऐसे मसलों के निपटारे के लिए हलफनामा काम आ सकता है. हालांकि, मूल्यांकनकर्ताओं को सावधान रहने और शपथ पर दिए गए हलफनामे की जानकारी को गंभीरता से सत्यापित करने की जरूरत होगी.

कब मांगा जाता है हलफनामा?
आईटी विभाग अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 131(1)(ए) के तहत एक मूल नोटिस जारी करता है. हलफनामा आम तौर पर तब मांगा जाता है जब करदाता जानकारी से इनकार करता है. करदाता की प्रतिक्रिया के आधार पर विभाग निर्णय लेता है कि विदेशों में जमा अघोषित संपत्ति पर टैक्‍स लगाने के लिए काला धन अधिनियम के तहत मामला उजागर किया जाए या नहीं. विभाग किसी मामले को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में अपने समकक्ष से संपर्क करता है. अगर करदाता दावा करता है कि संबंधित संपत्ति एनआरआई होने पर अर्जित की गई थी, तो टैक्‍स अधिकारी उनकी स्थिति की जांच करने के लिए सरकार की अन्य शाखाओं से संपर्क करते हैं. एक दशक पहले आईटी रिटर्न फॉर्म में पेश की गई एफए (विदेशी संपत्ति) अनुसूची में किसी संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Published - August 24, 2023, 12:10 IST