सैलरीड इंप्लोई इन तीन तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स

आपको बताते हैं ऐसे तीन टैक्स डिडक्शन जिनके तहत आप टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.

STCG Tax

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वित्त वर्ष खत्म होने के आस पास वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई बचाने के तरीके ढूंढते हैं. अगर आप भी अपना इनकम टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो जान लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कई कटौती और छूट उपलब्ध हैं जिनका दावा कर आप टैक्स बचा सकते हैं. हालांकि, कोई व्यक्ति कितना टैक्स बचा सकता है यह उनकी चुनी गई टैक्स रिजीम और उनके खर्च और निवेश पर निर्भर करेगा.

इस वित्त वर्ष से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था कर दिया गया है. नई व्यवस्था में ज्यादातर डिडक्शन और एक्जेम्प्शन नहीं मिलती हैं. सैलरीड इंप्लोई को डिडक्शन और एक्जेम्प्शन क्लेम करने के लिए अलग से पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा. अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनता है, 80 सी जैसी धाराओं के तहत कटौती का दावा कर सकता है. ऐसी कई और धाराएं हैं जिनके तहत आप टैक्स छूट पा सकते हैं.

आइए आपको बताते हैं ऐसे तीन टैक्स डिडक्शन जिनके तहत आप टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.

सेक्शन 80C: सेक्शन 80C के तहत हर व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं. सेक्शन 80C के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस), टैक्स-सेविंग एफडी, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आदि में निवेश कर टैक्स में डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.

सेक्शन 80 CCD(1B): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करके, व्यक्ति 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. यह सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली कटौती से अलग है. इसलिए दोनों कटौतियों को मिलाकर एक व्यक्ति पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकता है.

सेक्शन 80 CCD (2): सेक्शन 80 CCD (2) के तहत कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का नियोक्ता (सरकारी या निजी) व्यक्ति के NPS खाते में योगदान देता है. एक प्राइवेट सेक्टर का इंप्लोई अपने वेतन का 10% तक का अधिकतम कटौती का दावा कर सकता है. यहां वेतन में बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है. सरकारी कर्मचारी सेक्शन 80 CCD (2) के तहत सैलरी के 14 फीसद तक का दावा कर सकते हैं.

Published - February 7, 2024, 05:56 IST