क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों पर आयकर विभाग की पैनी नजर है. अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रखा है तो अपने आयकर रिटर्न (ITR) में इसका पूरा ब्योरा दें. अगर इस निवेश से जुड़े मामले में कोई हेराफेरी की तो सख्त कार्रवाई हो सकती है.
टैक्स नियमों में हुआ बदलाव
देश में क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए सरकार ने 1 जुलाई से टैक्स नियमों में बदलाव किया है. इस निवेश पर हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स भरना होगा. इसके साथ ही अब इन निवेशकों को अलग से टीडीएस भी भरना होगा. दरअसल, क्रिप्टो निवेश के दौरान यदि आपको घाटा होता है तब भी आपको अनिवार्य रूप से 1% अतिरिक्त टीडीएस का भुगतान करना होगा. सरकार इसमें किसी भी तरह का छूट नहीं देगी. ताकि सरकार के पास ऑनलाइन मुद्रा में निवेश करने वालों डेटा उपलब्ध रहे.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो आपको उसकी जानकारी भी देनी होगी. क्रिप्टो में निवेश करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है. अगर विभाग की तरफ से स्टेपन में आपकी जानकारी में कोई त्रुटी पाई गई तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है.
हर वर्ष आपको अनिवार्य रूप से आईटीआर फॉर्म भरना होगा और क्रिप्टो से की गई लेनदेन के विषय में विस्तृत जानकारी देनी होगी.
जल्दीबाजी में आईटीआर फॉर्म नहीं भरें और आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को ठीक से देख लें. यदि आपको फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आती है तो आप टैक्स एक्सपर्ट से मदद भी ले सकते हैं.