Tax: टैक्सपेयर हैं, तो आपके लिए इस माह कई बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है. 31 मई तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न , टीसीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस भुगतान करना जरूरी है. ऐसा नहीं करना भारी पड़ सकता है. चूकने पर पेनल्टी का प्रावधान है. क्योंकि पहले ही सरकार समय दे चुकी है. इसलिए अब तारीखों का बढ़ना मुश्किल लग रहा है. ऐसे में समय रहते टैक्स (Tax) से जुड़े कामों को निपटाना बेहतर रहेगा.
किसी की आमदनी यानी कमाई पर लगने वाला टैक्स आयकर यानी इनकम टैक्स कहलाता है. आयकर यानी इनकम टैक्स से जो सरकार को इनकम होती है, उसका इस्तेमाल सरकार जनता को अन्य सरकारी सुविधा और सेवाएं देने में इस्तेमाल करती है.
सीए रोहित दुआ के मुताबिक, “कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में करदाताओं को राहत प्रदान की थी. विभाग ने टैक्सपेयर्स की बढ़ती परेशानियों के मददेनजर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया था. अब पिछले साल का रिटर्न 31 मई तक भरा जा सकता है.”
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख निकल जाने के बाद भी आप बिलेटेड रिटर्न के माध्यम से अपना रिटर्न भर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(1) के अनुसार, रिटर्न भरने की समय सीमा निकल जाने के बाद जो रिटर्न फाइल किया जाता है उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं. अगर आप बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो आप 31 मई, 2021 तक ये कर सकते हैं.
अससेमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सब-सेक्शन (4) के तहत बिलेटेड रिटर्न और सब-सेक्शन (5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न को भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 होती है, अब इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया था.
टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा है. इसका अर्थ होता है ‘टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स.’ यह इनकम टैक्स को आंकने का एक तरीका है; इनकम टैक्स से टीडीएस ज्यादा होने पर रिफंड क्लेम किया जाता है और कम होने पर अडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है. टीडीएस भुगतान और चालान भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 होती है, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है.
किसी भी लेनदेन के समय जब भुगतान लिया जाता है तो विक्रेता वस्तु व उत्पाद की कीमत में टैक्स जोड़कर ग्राहक से पैसा वसूल करता है. इसे कहते हैं स्रोत पर कर संग्रह. इस कर की राशि को बाद में विक्रेता द्वारा आयकर विभाग के पास जमा कराना होता है. यह तो हो गया टीसीएस का मतलब. अब इस माह की 31 तारीख तक टीसीएस सर्टीफिकेट जारी करने हैं. इससे पहले यह तारीख 15 मई थी.