बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वतंत्रता के 75वें साल में 75 साल से ज्यादा के उम्र वाले सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने से छूट दी है. लेकिन ये सहूलियत सिर्फ उन सीनियर सिटिजन को मिलेगी जिनकी इनकम केवल पेंशन और FD और अन्य निवेश के ब्याज से हो रही है. बजट मेमोरैंडम में ये भी साफ हो रहा है कि पेंशन और ब्याज एक ही बैंक में आना चाहिए. अगर सीनियर सिटिजन का पेंशन एक बैंक में आता है और FD ब्याज किसी दूसरे बैंक में हैं तो उन्हें रिटर्न भरने से कोई राहत नहीं मिलेगी. ये छूट मल्टीपल FD अकाउंट होल्डर्स को भी नहीं मिलेगी.
75 वर्षीय चंद्र भूषण को लगता है कि इस कदम में जो शर्तें रखी गई हैं उससे फायदे का दायरा सीमित हो जाता है. इस वजह से बहुत कम लोगों को ही इस कदम से राहत मिलेगी. वहीं मुंबई के निवासी और सीनियर सिटिजन निलेश दलाल का मानना है कि इस कदम से कम लोगों को ही फायदा मिलेगा लेकिन इसे एक पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखना चाहिए. सरकार को इस कदम से एक बार अंदाजा मिल जाएगा कि इस कदम के दायरे में कितsने लोग आ रहें हैं. इसी आधार पर उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में इस राहत का दायरा बढ़ेगा और वे सभी सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) तक इसके एक्सपैंशन की उम्मीद रखते हैं.
रिटर्न नहीं भरना पडे़ इसके लिए बैंक में सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को अपनी इनकम का डेक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसके आधार पर 87-A रिबेट और 80-C की छूट और TDS का कैलकुलेशन होगा. Taxspanner.com के फाउंडर और CEO सुधीर कौशिक बताते हैं, “अगर टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी तो 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को रिटर्न नहीं भरना है. लेकिन अगर टैक्स ज्यादा कट गया क्योंकि समय पर फॉर्म 15 H नहीं दिया तो रिफंड के केस में रिटर्न भरना होगा. साथ ही टैक्स की देनदारी होगी तब भी रिटर्न भरना होगा. रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स या डिविडेंड इनकम भी अगर हो रही है तब भी रिटर्न भरने से छूट नहीं मिलेगी.” वित्त वर्ष 2021-22 से ही 75 साल से ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन इस साल ये छूट क्लेम कर सकते हैं.
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