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75 से ज्यादा उम्र वाले IT रिटर्न नहीं भरना चाहते तो करें ये 7 काम

Senior Citizen: बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राहत का ऐलान किया था लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको ये 7 कदम उठाने होंगे.

  • प्रियंका संभव
  • Last Updated : February 19, 2021, 19:37 IST
गोल्ड में इन्वेस्ट करना सीनियर सिटीजन के लिए हो सकता है अच्छा
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अगर आप 75 साल के हैं, पेंशन और ब्याज ही आपकी इनकम का ज़रिया हैं तो IT रिटर्न फाइल करने से मिल सकती है छुट्टी. सरकार ने आज़ादी के 75वें साल में 75 साल से ज्यादा के उम्र वालों को IT रिटर्न नहीं फायल करने की सहूलियत दे रही है. बजट भाषण में इस एलान को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्गों (Senior Citizen) को प्रणाम करते हुए किया था. अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर कपूर का कहना कि “अपनी सारी कमाई का ब्योरा तैयार कर लें क्योंकि आपका फिक्सड डिपॉजिट का ब्याज और पेंशन अगर एक अकाउंट में नहीं आएगा तो आपको IT रिटर्न भरना पड़ेगा.”

इन बातों का रखें ख्याल –

  1. ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले फाइनेंनशियल ईयर (FY) से लागू हो रहा है. यानि कि FY 2021-22 के लिए इसका फायदा आपको साल 2022 में जब आप रिटर्न फाइल करेंगें तब क्लेम कर पाएंगें. 

2. अगर आपका जन्मदिन आप 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के दौरान आएगा तो आपको फायदा मिलेगा.

3. आपका पेंशन और आपका FD दो अलग बैंक में हैं तो इसे एक जगह शिफ्ट कर लें. बजट मेमोरेंडम बताता है कि ये फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि आपका ब्याज और पेंशन एक ही अकाउंट में हो.

4. साथ ही अगर मल्टीपल FD है तो इन्हें भी एक बना लें. FY 2021-22 में इसका फायदा उठाना है तो 31 मार्च 2021 तक ये कर लें.

5. अगर सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) की रेंटल इनकम , कैपिटल गेन्स और डिविडेंड से कमाई है तो आपको IT रिटर्न भरना ही पड़ेगा. रेंट को अगर आप अपने पार्टनर के नाम ट्रांसफर करेंगे तो क्लबिंग के प्रवधान लग कर उनकी इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी. अगर स्पाउस की इनकम टैक्सेबल नहीं है तभी ये काम करें. बच्चों के नाम पर केवल रेंट ट्रांसफर करने से भी क्लबिंग लगेगी लेकिन अगर प्रॉपर्टी को स्पाउस या बच्चों के नाम कर देंगे तभी ये उनकी इनकम मानी जाएगी और आप छूट का फायदा ले पाएंगें. 

6. फिक्सड डिपॉजिट और सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज  50,000 रूपए या इससे कम है तो बैंक में फॉर्म 15 H भरकर दें ताकि ज्यादा TDS न कटें. इनकम टैक्स कानून की सेक्शन 80 TTA के तहत ये छूट मिलती है क्योंकि अगर टैक्स कट जाएगा तो रिफंड के लिए IT रिटर्न फाइल करना पड़ेगा.

7. सीनियर सिटिजन (Senior Citizen) को अपने बैंक को इनकम की डेक्लेरशेन देकर बताना होगा कि आपकी इनकम की कोई और स्रोत नहीं और अगर आप कोई डिडक्शन जैसे कि 80C या  और 87-A रिबेट ले रहें हैं तो इनकी जानकारी बैंक को देनी होगी.

Taxspanner.com के सुधीर कौशिक का कहना है, “इस कदम से ज्यादा उम्र वालों को रिटर्न  फाइल करने की औपचारिकता से छूट मिल सके. खासतौर पर उन बुजुर्गों को  जिनकी आय टैक्सेबल नहीं है. लेकिन हां जिन 75 वर्षीय बुजुर्ग पर टैक्स की देनदारी बनेगी उन्हें तो IT रिटर्न फाइल करना होगा.”

सीनियर सिटिजन्स (Senior Citizen) की 3 लाख रुपये तक कि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है और उसके ऊपर की आमदनी पर टैक्स लगता है.

Published - February 19, 2021, 07:37 IST

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