हाल में आयकर विभाग ने 15 लाख करदाताओं को करीब 24,792 का रिफंड (Refund) जारी किया है. संभव है कि आप भी इन्हीं में शामिल होंगे, लेकिन अगर रिफंड (Refund) की जानकारी नहीं हो पा रही है, तो कुछ तरीकों से आप इसका पता लगा सकते हैं कि रिफंड मिला या नहीं.
सीए रोहित दुआ के मुताबिक, पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं और यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करें.
इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा. इसमें View Returns/Forms विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद नए खुले पेज में ‘सिलेक्ट एन ऑप्शन’ के सामने मौजूद ड्रॉप डाउन में ‘Income Tax Return’ विकल्प चुनकर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
अगले पेज पर जिस आकलन वर्ष का स्टेटस जानना है, उसके एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने आपका इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस आ जाएगा.
सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट NSDL- https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं. अब पैन, आकलन वर्ष और कैप्चा डालकर ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस सामने आ जाएगा.
सीए अमित अग्रवाल के मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अधूरी और गलत जानकारी देने पर टैक्स रिफंड में देरी हो जाती है. इसके अलावा बैंक अकाउंट, IFSC कोड गलत होने पर भी रिफंड में देरी हो सकती है.
जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर भी रिफंड में देरी होती है. रिफंड में देरी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से भी हो सकती है. ITR प्रॉसेस होने में देरी के कारण और बैंक के कारण भी टैक्स रिफंड में देरी होने की संभावना रहती है.
आईटीआर (ITR) भरते समय आपने बैंक डिटेल में कोई गलती की है तो आप इसे सुधार सकते हैं. इसके लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉगिन करें.
इसके बाद My Account पर जाइए और Refund re-issue request पर क्लिक करें. वहां दिए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बैंक की सही जानकारी डालिए. अगर ITR भरते हुए सही डिटेल डाली हैं, तो कुछ ही दिन में रिफंड मिल जाएगा.
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