ITR भर रहे हैं तो भारी पड़ेगी ये गलती

इस मामले में भारी पड़ सकती है छोटी सी लापरवाही

ITR भर रहे हैं तो भारी पड़ेगी ये गलती

वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई करीब आ रही है. अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें. दरअसल, अंतिम समय में कई बार वेबसाइट में या सर्वर डाउन जैसी दिक्कत आती है. इसके अलावा सही समय से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से आपके पास उसमें हुई गलतियों को सुधारने का मौका रहता है. आईटीआर भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. दरअसल, आईटीआर फाइलिंग में किसी तरह की गलती होने पर या जानकरियों में मेल न होने पर, आयकर विभाग आप पर एक्शन लेते हुए तुरंत आपको नोटिस भेज सकता है.

फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 को कर लें क्रॉस चेक
रिटर्न फाइल करते समय कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है. आईटीआर दाखिल करते समय एक बार क्रॉस चेक कर लें कि 26AS के विवरण और नियोक्ता के फॉर्म 16 में अंतर नहीं हो, वरना आपकी एक छोटी सी अनदेखी आप पर भारी पड़ सकती है. दरअसल, फॉर्म 26एएस में आपकी आय, टीडीएस, भुगतान किए गए अग्रिम कर, भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन कर आदि के बारे में पूरी जानकारी मौजूद होती है. ऐसे में, इस फॉर्म को भरते समय अपनी सभी जानकारियां जैसे- पैन विवरण, ई-मेल आईडी, जन्म तिथि और IFSC कोड को जांच लें.

आय के स्रोत की सही जानकारी दें
जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने आय के सभी स्रोतों की विस्तृत जानकारी इकट्ठी कर लें ताकि फॉर्म भरते समय परेशानी न हो. कई बार टैक्स चोरी के लिए या गलती से करदाता अपनी आय के सभी स्रोतों का खुलासा नहीं करते हैं और बाद में आयकर उन पर सख्त हो जाता है. अपनी आय के स्रोतों एक साथ-साथ बचत खातों या विदेशी बैंक के खातों का विवरण भी दें.

निर्धारण वर्ष का चयन सही करें
अगर आप अपना रिटर्न खुद भर रहे हैं तो ‘आंकलन वर्ष’ और ‘वित्तीय वर्ष’ के बीच कंफ्यूज न होएं. दरअसल, वित्तीय वर्ष वह वर्ष है जिसमें आप आय अर्जित करते हैं जबकि फाइलिंग के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 का चुनाव करना होगा. सबसे जरूरी बात कि डेडलाइन से पहले अपना आईटीआर दाखिल कर लें. अंतिम तारीख खत्म होने के बाद आपको इसके लिए जुर्माना लग सकता है. इसके तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और साथ ही भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त एक प्रतिशत का भुगतान का प्रावधान है.
कैटेगरीः टैक्स

Published - July 10, 2023, 02:18 IST