आशीष अपने पापा रजनीश को फोन पर बताता है कि दूसरी नोटबंदी हो गई. 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं. रजनीश अपने साथियों से चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि कोई नोटबंदी नहीं हुई. दरअसल, रजनीश के पास 2000 के नोट की पूरी गड्डी है. वह समझ नहीं पा रहे कि क्या करें? दोस्त बताते हैं कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया है. लेकिन ये नोट चलन में बने रहेंगे. आप चाहें तो इससे खरीदारी कर सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं.
ये हाल सिर्फ रजनीश का नहीं है बल्कि रिजर्व बैंक के इस फैसले से काफी लोग उलझन में हैं.. कुछ इसे मिनी नोटबंदी बता रहे हैं. हालांकि, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2000 रुपए के नोट अभी चलन में हैं. यही नहीं, पैसे बदलने या जमा करने के लिए अभी पर्याप्त वक्त है. नोट बदलने के लिए आपको आईडी प्रूफ या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. हालांकि, इसके बाद भी 2000 रुपए के नोट आपको आयकर विभाग से नोटिस भिजवा सकते हैं.
कैसे बदलवाएं 2000 के नोट?
अब बात आती है कि नोट कैसे बदले जा सकते हैं. आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं या अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक ने 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया है. एक बार में अधिकतम 10 नोट बदले जा सकते हैं यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपए बदल सकते हैं. हालांकि, बैंक अकाउंट में इन्हें जमा कराने पर कोई लिमिट नहीं है. चूंकि एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 नोट ही बदले जा सकते हैं. ऐसे में बहुत सारे नोट होने पर उन्हें बैंक अकाउंट में जमा कराना आसान है क्योंकि बैंक खाते में नोट जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. आप जितना चाहे जमा करा सकते हैं लेकिन, 50 हजार या उससे ज्यादा नकद जमा करने पर पैन नंबर देना होता है. ऐसे में आयकर विभाग के पास आपके पैसों की जानकारी पहुंच जाएगी.
क्या है वजह?
दरअसल, आयकर विभाग मोटे लेनदेन खासकर नकद में होने वाले बड़े लेनदेन पर नजर रखता है. ऐसे में हो सकता है कि विभाग नोटिस भेजकर पूछे कि आपके पास इतना कैश कहां से आया? अगर आपके पास भी ढेर सारा कैश 2000 रुपए के नोट के रूप में मौजूद है तो इन्हें बैंक अकाउंट में जमा कराने से पहले इस बात के पुख्ता कागजात तैयार रखें कि पैसे का सोर्स क्या है, यानी आपके पास 2000 रुपए के इतने सारे नोट कहां से आए हैं?
अब आपके मन में सवाल होगा कि आपने कितने पैसे जमा किए, इसकी खबर आयकर विभाग को कैसे लगेगी? इसका जवाब है- स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT. दरअसल अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकदी बचत खाते में जमा कराते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है. ये लेनदेन चाहे एक खाते से किए गए हों या कई खाते से. करंट अकाउंट के मामले में यह सीमा 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा पर है. बैंक हाई वैल्यू वाले ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी SFT में देते हैं, जिससे आयकर विभाग को इसके बारे में पता चल जाता है.
आयकर विभाग आपके खर्च, जमा या निवेश का आयकर रिटर्न में घोषित कमाई से मिलान करने के लिए SFT का इस्तेमाल करता है. जिन मामलों में गड़बड़ी पाई जाती हैं, उनमें विभाग जमाकर्ता को ज्यादा जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी कर सकता है. ऐसे में अगर आप भी रजनीश की तरह बैंक खाते में ज्यादा पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके सोर्स का पूरा रिकॉर्ड रखें. विभाग आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई कर सकता है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
सीए सुनील गर्ग के मुताबिक अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी स में आपकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच जाएगी. आज कल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से आयकर विभाग के पास बहुत सारी जानकारी एकत्र होती है. विशेष परिस्थितियों में, जैसे नोटबंदी में जिन खातों में ढाई लाख रुपए से ज्यादा के पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हुए थे, AI की मदद से उनकी इनकम पता लगाई गई थी. गड़बड़ी मिलने पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा था. इस बार भी अगर आपने अन-अकाउंटेड मनी (2,000 रुपए के नोट के रूप) को अपने खाते में जमा किया तो हो सकता है सरकार विशेष अभियान चलाकर जानकारी मंगा लें और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपके पास पैसों का हिसाब है तो ठाठ से 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं.