Perquisite Tax: कंपनी की दी सेवाओं के निजी इस्तेमाल पर चुकाना पड़ सकता है ये टैक्स

Perquisite Tax: कंपनी ने कर्मचारियों को जो मूवेबल और फिक्स्ड एसेट यूज करने के लिए दी हैं उनमें से कुछ का पर्सनल यूज करने पर टैक्स देना पड़ सकता है.

broadband, Perquisite tax, work from home, laptop, furniture, computer

म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की सारी सुविधाएं मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पर.

म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की सारी सुविधाएं मिलेगी एक प्लेटफॉर्म पर.

Perquisite: कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम कल्‍चर को बढ़ावा मिला है. कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर बैठकर काम करने के लिए कई सुविधाएं मुहैया करा रही हैं.

इसमें लैपटॉप, कम्प्य़ूटर, फर्नीचर, एसी, ब्रॉडबैंड, टेलीफोन जैसी सर्विसेज शामिल हैं. नियमानुसार, इनमें से कुछ सर्विसेस का इस्तेमाल कंपनी के लिए करते हैं तो ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज के लिए टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

इसे परक्विसिट (Perquisite) टैक्स से जाना जाता है. कंपनी ने कर्मचारी को जो मूवेबल और फिक्स्ड एसेट यूज करने के लिए दी है, उसमें कुछ पर टैक्स लगता है, जबकि कुछ छूट भी है.

परक्विसिट टैक्स (Perquisite Tax) का नियम क्या है

एम्प्लॉयर की ओर से एम्प्लॉयी को मूवेबल एसेट (चल संपत्ति) से जुड़े परक्विसिट (अनुलाभ) देने के संबंध में ये नियम लागू होता है. कुल परक्विसिट वैल्यू के 10 फीसदी पर टैक्स (Perquisite Tax) चुकाना होता है.

कम्प्यूटर का पर्सनल यूज

एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी (लैपटॉप, एसी, फर्नीचर आदि) देते हैं, तो उसकी वैल्यू का 10 फीसदी अमाउंट आपकी टैक्सेबल सैलरी में परक्विसिट वैल्यू के तौर पर जोड़ दिया जाता है.

यदि कंपनी ने आपको कम्प्यूटर या लैपटॉप दिया है और आप या आपके परिवार के लोग उसका पर्सनल यूज करते हैं, तो उसको आयकर कानून के रूल नं.-3 के तहत एग्‍जेम्‍प्‍शन दिया गया है. ऐसे ही टेलीफोन के खर्चे को रीइंबर्स किया जाता है तो वो भी छूट के अंतर्गत आता है.

कार के इस्तेमाल पर टैक्स

यदि आपको कार दी गई है और आप उसका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के लिए करते हैं, तो आपके सैलरी में उस पर टैक्स नहीं लगेगा.

लेकिन, आप कार का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो आपके सैलरी में उसे टैक्सेबल गिना जाएगा, जिसके लिए कार की रनिंग और मेंटेनेंस की एक्चुअल कॉस्‍ट को गिना जाता है.

मोटर कार की एक्चुअल कीमत का 10 फीसदी आपकी सैलरी में सामान्‍य रूप से जोड़ा जाता है.

सेक्शन 17(2)

आयकर कानून के सेक्शन 17(2) के तहत, फर्नीचर यदि एम्प्लॉयर का है और आपको यूज करने के लिए दिया गया है, तो उसकी ऑरिजिनल कॉस्ट का 10 फीसदी सालाना टैक्सेबल है.

Published - May 24, 2021, 08:48 IST