फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (Permanent Account number) जरूरी है. पैन कार्ड प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर (ITR) फाइल करने आदि जगहों पर काम आता है. अगर एक से ज्यादा पैन कार्ड (Permanent account number) रखने का शौक है, तो सुधर जाइए. आपका यह शौक आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.
ऐसा करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एक साथ दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पैन को सरेंडर कर सकते हैं.
पैन कार्ड (Permanent account number) को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. यह एक यूनीक नंबर होता है, दो लोग या दो कंपनियों के पैन नंबर एक समान नहीं हो सकते हैं. अगर किसी के पास दो पैन कार्ड (PAN Card) मिलते हैं तो उनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है, लेकिन, अगर आपके पास गलती से पैन कार्ड एक से अधिक है तो आप एक पैन कार्ड तुरंत सरेंडर कर दें.
सबसे पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां “Application Type” पर क्लिक करें, इसके बाद “Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” विकल्प को चुनें.
इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, इसे आप पूरा भर लें और Submit बटन पर क्लिक करें. Submit करने के बाद आपके पास एक टोकन नंबर जेनरेट होगा. यह आपके ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगा.
इसके बाद आपको “Continue with PAN Application Form” पर क्लिक करना होगा. नए वेबपेज पर “Submit scanned images through e-Sign” ऑप्शन सलेक्ट करें.
यहां पेज के निचले-बाएं हिस्से में अपना पैन नंबर डिटेल भरें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं. इसके बाद, फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर और दूसरी जानकारी भरें.
इसके बाद अपने दूसरे पैन कार्ड की डिटेल दें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं और फिर Next बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आईडी, एड्रेस और जन्म तिथि डाले. यहां आपको तस्वीर, हस्ताक्षर और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने होंगे. इसके बाद फॉर्म को सब्मिट कर दें.