PAN: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN). कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा समय में इसकी अनिवार्यता और महत्व कितना बढ़ गया है. यही कारण है कि अब नए पैन कार्ड इश्यू होने में तेजी आई है.
अगर किन्हीं कारणों से पैन कार्ड को आयकर विभाग रद्द या इनएक्टिव कर देता है तो लोगों की दिक्कत बढ़ जाती है. लेकिन, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव करा सकते हैं.
ये है प्रक्रिया
सीए प्रेम गुल के मुताबिक, कई बार दो पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम एक समान होने पर आयकर विभाग कार्ड को रद्द या इनएक्टिव कर देता है.
यह कदम इसलिए उठाया गया था कि क्योंकि कई मामले ऐसे आए थे, जिसमें एक व्यक्ति के नाम से कई पैन जारी हुए थे. इससे फर्जीवाड़े की आशंका बढ़ जाती है.
अगर लगता है कि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव या रद्द कर दिया गया था तो उसे आयकर विभाग को एप्लिकेशन देनी होगी. मामले को समझ विभाग कार्ड फिर से एक्टिव करने की कार्यवाही करना शुरू कर देगा.
जान लें यह नियम
एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.
एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पर रद्द कर दिया जाता है. ऐसे में आपको खुद ही कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए.
ऐसे पता करें पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं
आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. नो योर पैन के नाम से ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी.
इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगी. आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, वार्ड नंबर, सिटिजन और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.