गुम हो गया है पैन कार्ड, तो ऐसे करें आवेदन, चंद मिनटों में ई-पैन होगा हाथ में

PAN: इंस्टेंट पैन ऑरिजनल पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी होती है. इसे अप्लाई करने के केवल 10 मिनट के अंदर हासिल किया जा सकता है.

PAN, PAN CARD, FINANCIAL TRANSACTION, INCOME TAX PORTAL

PAN: फाइनेंशियल लेनदेन में परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की अनिवार्यता कितना बढ़ चुकी है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है.

अक्‍सर पैन कार्ड गुम होने पर परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. इसे आप 10 मिनट में ई-पैन पा सकते हैं. इसके लिए ये स्‍टेप फॉलो करने होंगे.

ये है आवेदन प्रक्रिया

-ई-पैन डाउनलोड करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग इन करें. अब बाईं ओर नीचे ‘हमारी सेवाएं’ पर क्लिक करें.
-यहां ‘इंस्टेंट ई पैन’ पर क्लिक करें. अगर आपको अपना पैन नंबर याद है तो इस भर दें और आगे बढ़ें.
-जिन लोगों को पैन नंबर याद नहीं है वे अपने आधार कार्ड नंबर को भरकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए -आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है.
-अब नियम और शर्तें पढ़कर ‘स्वीकार करें’ बटन पर क्लिक करें.
-ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा अब इसे भर दें.
-अब फॉर्म में अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें और सभी जानकारियों को चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
-ऐसा करते ही आयकर विभाग की ओर से आपके ई-मेल आईडी पर ई-पैन यानी इंस्टेंट पैन भेज दिया जाएगा. आप ई-मेल से -इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

ये होता है ई-पैन

इंस्टेंट पैन ऑरिजनल पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी होती है. ये भी सरकारी कामों में पूरी तरह से मान्य है. इसे अप्लाई करने के केवल 10 मिनट के अंदर हासिल किया जा सकता है.

पैन रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. इंस्टेंट पैन डिजिटल फॉर्मेट में होती है. इसके लिए आवेदकों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है.

इस प्रक्रिया में आधार बेस्ड e-KYC के जरिए इंस्टैंट PAN दिया जाता है.

यहां जरूरी है पैन

परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है. आयकर विभाग की तरफ से इसे जारी किया जाता है.

शॉपिंग से लेकर आयकर रिटर्न भरने तक आज पैन की अहमियत काफी ज्यादा है. अगर आप 5 लाख रुपये से अधिक कीमत में गाड़ी खरीद रहे हैं या पुरानी कार या गाड़ी की बिक्री करते हैं तब आपको पैन कार्ड डिटेल देना होता है.

इसके अलावा टेलीफोन कनेक्शन के समय भी डिटेल देना होता है.अगर आप अपने बैंक खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जमा कर रहे हो तो आपके लिए पैन कार्ड जरूरी है.

किसी बैंक में अकाउंट चाहे सेविंग हो या करेंट, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. साथ ही अगर आप किसी बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा. क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है.

Published - June 16, 2021, 12:58 IST