30 जून से पहले पैन और आधार नहीं किया लिंक, तो होंगे ये बड़े नुकसान

Pan-Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर बैंक जमा राशि पर ब्याज आय पर अधिक कर लगेगा.

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CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

Pan-Aadhaar Link: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून तय की है. यदि उस तिथि तक दोनों को लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

साथ ही एक हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यह डेटलाइन 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी और महामारी के प्रकोप के कारण इसे तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था.

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर बैंक जमा राशि पर ब्याज आय पर अधिक कर लगेगा.

10 फीसदी टीडीएस

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने की स्थिति में किसी का बैंक खाता बिना पैन कार्ड लिंकेज वाला खाता बन जाएगा.

उस स्थिति में, यदि बैंक खाताधारक को 10,000 रुपये से अधिक की बचत पर ब्याज मिलता है, तो टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) 20% की दर से होगा.

पैन से जुड़े बैंक खातों के लिए टीडीएस 10% की दर से होगा. दूसरा, अगर कोई बैंक खाताधारक एक बार में 50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग जमा राशि के अनुसार 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है.

तीसरा, कोई व्यक्ति बैंक खाता खोलने, संपत्ति बेचने या खरीदने और पैन कार्ड के बिना कोई निवेश या आईटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा.

कैसे लिंक करें

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपके पास सिर्फ एक सप्ताह का समय है. पैन और आधार को ऑनलाइन, ऑफलाइन और मैन्युअल रूप से लिंक किया जा सकता है.

पैन और आधार को लिंक करने में अधिकतम 5 मिनट का समय लगेगा. इसलिए यदि आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो इसे जरूरी कर लें.

Published - June 23, 2021, 12:33 IST