Pan-Aadhaar से लेकर विवाद स्कीम तक, पढ़ें क्या हुए हैं आपके लिए बदलाव

Pan-Aadhaar- सरकार की ओर से कई कामों के लिए राहत दी गई है. यानी 31 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है.

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1 अप्रैल 2021 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है. नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही बैंकिंग व्यवस्था के कई नियमों में भी बदलाव हो जाता है. साथ ही 31 मार्च तक कई बैंक या सरकार दस्तावेजों से जुड़े कई काम भी करने होते हैं. ऐसा ही इस बार भी था और कई काम पूरा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन अब सरकार की ओर से कई कामों के लिए राहत दी गई है. यानी 31 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है.

ऐसे में जानते हैं कि किन-किन कामों की डेडलाइन बढ़ा दी गई है और अब उन कामों को अगले कुछ महीनों में पूरी कर सकते हैं. ऐसे में जानते हैं अब आप कौन-कौन से काम आराम से पूरे कर सकते हैं.

आधार लिंक से पैन कार्ड लिंक
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार (Aadhar) लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी. लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए विभाग ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. यानी आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए अब लोगों के पास अब 3 महीने का समय है. इससे पहले 31 मार्च तक ये काम पूरा करना था और कहा गया था कि ऐसा ना करने पर पैन कार्ड बंद हो जाएगा.

ऑटो पेमेंट
ऑटो पेमेंट को लेकर रिजर्व बैंक ने डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डेडलाइन को छह महीने से बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिचार्ज, यूटिलिटी बिल जैसे कामों के लिए ऑटोमैटिक पेमेंट की सुविधा पर रोक का फैसला किया था. इस नियम के तहत बिल पेमेंट ऑटो डेबिट नहीं हो सकता है और कोई भी ट्रांजेक्शन से पहले आपको बैंक को अप्रूवल देना होगा.

ट्रेड पॉलिसी
देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगले 6 महीने यानी सितंबर तक वैलिड रहेगी. इससे सरकार को भारत के निर्यात को बढ़ावा देने एक स्कीम तैयार करने के लिए मौका मिलेगा. अभी जो पॉलिसी है वो 2015 में आई थी और अगले पांच साल यानी 31 मार्च 2021 तक वैध थी, जिसे अब सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.

IGST
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक और साल बढ़ाकर मूल सीमा शुल्क और एकीकृत माल और सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी है. अब इसे एक साल यानी 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ दिया गया है.

विवाद स्कीम
सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम में पेमेंट करने की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है. आप इस स्कीम के तहत 30 अप्रैल तक पेमेंट किया जा सकता है. बता दें कि 27 मार्च तक 1.3 लाख आवेदकों ने विवाद खत्म करने के लिए अप्लाई किया है.

Published - April 1, 2021, 08:39 IST