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ITR में छुपाई ये बातें तो हो सकती है जेल

आईटीआर में दी गई जानकारी में कोई हेर-फेर मिलता है तो आयकर विभाग तुरंत भेज सकता है नोटिस

  • anamika amber
  • Last Updated : July 3, 2023, 19:36 IST
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख करीब आ रही है. अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो ये काम तुरंत कर लें. दरअसल, अंतिम समय में कई बार दिक्कतें आती हैं. टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कई बातों का खयाल रखना बहुत जरूरी है. अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी में कोई हेर-फेर मिलता है तो आयकर विभाग आपको तुरंत नोटिस भेज सकता है. कई बार लोग टैक्स चोरी के लिए अपनी आय का स्रोत और सम्पत्तियों के बारे में गलत जानकारी दे देते हैं या छुपा लेते हैं. ऐसे में, आयकर विभाग आप पर शिकंजा कस सकता है और आयकर अधिनियम में के तहत आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है.

आयकर अधिनियम का रखें ध्यान सरकारी टैक्स अधिकारी समय-समय पर नागरिकों द्वारा विदेश भेजी जा रही आय को लेकर खुलासा करते रहते हैं. इससे पता चलता है कि लोग विदेश में भी निवेश कर रहे हैं. आयकर विभाग इस तरह के लोगों पर सख्ती दिखा रहा है. दरअसल, काला धन और अघोषित आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और राजस्व के लिए बड़ा खतरा है. सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए विधेयक भी ला चुकी है. इसके तहत अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति या वहां से कोई कमाई हो रही है तो उसका आईटीआर में ब्योरा देना जरूरी है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार, टैक्सपेयर्स को शेड्यूल किए गए एफए के अंतर्गत विदेशी खातों, विदेश में किए गए निवेश जैसे-विदेशी कंपनियों के शेयरों, विदेशी फंड की म्यूचुअल फंडों और अचल संपत्ति का जिक्र करना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई विदेश में संपत्ति है और उससे कोई आय भी नहीं हो रही है, फिर भी आपको अपने आईटीआर में उसकी जानकारी देनी होगी.

पेनाल्टी के साथ हो सकती है जेल आजकल निजी जानकारियों का आधार जैसे दस्तावेजों से जुड़े होने के चलते आयकर अधिकारियों को आसानी से आपकी आय के स्रोत और आपकी सम्पत्तियों की जानकारी मिल जाती है. ऐसे में, अगर आपने भी आईटीआर में विदेश में संपत्ति की जानकारी नहीं दी है तो आपको काला धन कानून के तहत 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, आप पर ‘अघोषित विदेशी आय और संपत्ति’ का आरोप भी लग सकता है, जिसके तहत आपको 30 फीसदी टैक्स और कुल कर देयता का 3 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, इसमें जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान है.

Published - July 3, 2023, 07:36 IST

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