जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली राशि पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी काउंसिल की इस 50वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और काउंसिल के बड़े फैसलों की जानकारी दी.
वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह की ओर से आई सिफारिशों पर चर्चा की गई. इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स को लेकर जरूरी फैसला किया गया. जो राशि इनमें दांव पर लगाई जाती है, उस पूरी राशि पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जाएगा.
जीएसटी काउंसिल का मानना है कि खेल में कौशल और भाग्य के बीच में कोई फर्क नहीं हो सकता इसलिए एक समान दर से टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है. ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह न माना जाए, इसके लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले का उद्देश्य किसी खास इंडस्ट्री को टारगेट करना नहीं है बल्कि ये फैसले सभी सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल यानी MUV पर 22 फीसदी सेस लगाने को मंजूरी दे दी है लेकिन सेडान गाड़ियों को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है. इस फैसले के बाद MUV गाड़ियां महंगी हो सकती हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा (डाइनुटक्सिमैब) और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले FSMP (Foods for Special Medical Purpose) के आयात पर भी जीएसटी से राहत देने का फैसला किया है.
Rates have been brought down from 18 percent to 5 percent on 4 items related to uncooked, unfried and extruded snack palettes.
जीएसटी परिषद की बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है. साथ ही परिषद ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.