नया ITR: क्रेडिट कार्ड से टैक्स पेमेंट के साथ ही म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी भी हो सकती है शामिल

New ITR Portal: अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की मंजूरी दे दी जाती है तो इससे वकीलों और CA को राहत होगी जो अपने क्लायंट की ओर से टैक्स भरते हैं.

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हर महीने एक निश्चित रकम जमा भी करवा सकते हैं. सीए सर्वेश वाजपेयी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में निवेश करें

हर महीने एक निश्चित रकम जमा भी करवा सकते हैं. सीए सर्वेश वाजपेयी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर बाजार में निवेश करें

New ITR Portal: क्या इनकम टैक्स विभाग क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स पेमेंट करने की सुविधा देगा? अगर इनकम टैक्स वकीलों और कंसल्टेंट्स की मानें तो इस बात पर चर्चा हो रही है और ये फीचर इस साल से मिल सकता है.

टैक्स कंसल्टेंसी कंपनी धर एंड बसु के पार्टनर तपस चक्रवर्ती का कहना है, “इस बात पर चर्चा हो रही है कि जल्द ही लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए टैक्स भर सकेंगे. अब तक आप ऑनलाइन या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते थे. ये नया फीचर काफी मददगार साबित होगा.”

साथ ही, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भी पेमेंट ली जाएगी.

चक्रवर्ती का कहना है कि अक्सर उनके क्लायंट ये अनुरोध करते हैं कि वे उनकी तरफ से टैक्स पेमेंट कर दें और क्लायंट ये रकम क्रेडिट कर देते हैं. उनका मानना है कि अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट को मंजूरी मिल जाती है तो इससे उन्हें राहत होगी.

इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग 7 जून से एक और फीचर जोड़ सकता है जिसमें इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड की खरीदारी और बिक्री का डाटा भी शामिल हो सकता है.

इनकम टैक्स असोसिएशन के पूर्व सचिव हिमाद्री मुखोपाध्याय का कहना है, “IT विभाग ये संकेत देना चाहता है कि कुछ भी विभाग की नजरों से छिपा नहीं है. इससे टैक्स पेयर सारी जानकारी खुद ही डिस्क्लोज करेंगे. इक्विटी और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन भी नए फॉर्म में डिस्क्लोज किए जाएंगे. हमें फिलहाल यही सुनने को मिला है.”

वहीं चक्रवर्ती का कहना है कि ट्रांजैक्शन की जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी हुई आएगी. वे कहते हैं, “क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड की खरीदारी स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकिंग कंपनियों के जरिए होती है और सभी के पास पैन कार्ड की जानकारी होती है, ये सेक्शन पहले से भरे हुए आएंगे.”

लॉ फर्म बी के दास का संचालन करने वाले कुमरजीत दास भी बाकी दोनों एक्सपर्ट्स की बात से सहमत हैं.

हालांकि, IT विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने इसपर कोई जानकारी देने से इनकार किया.

गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने पहले ही एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि टैक्स पेयर की सुविधा के लिए जून 7 से नया पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है – www.incometax.gov.in,

इस लॉन्च की वजह से मौजूदा पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in  पर 6 दिनों के लिए सर्विस उपबल्ध नहीं होगी. 1 जून से 6 जून तक इस पोर्टल पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

20 मई को जारी बयान के मुताबिक, नया पोर्टल कई फीचर्स से लैस होगा. ये फीचर्स हैं –

1. टैक्सपेयर फ्रेंडली नए पोर्टल को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को तुरंत प्रोसेस करने के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा. इससे टैक्सपेयर को जल्दी रिफंड जारी किया जा सकेगा.

2. टैक्सपेयर की सभी अपलोड की जानकारी, पहले से रुके एक्शन, और इंटरैक्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिखाए जाएंगे ताकि करदाता उसका फॉलो-अप ले सके.

3. ITR तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होगा ताकि ऐसे टैक्सपेयर जिन्हें कोई जानकारी नहीं है वो भी सवाल पूछ सकें और उसका हल भी तुरंत मिले. पहले से भरे फॉर्म होने की वजह से टैक्स पेयर को कम से कम जानकारी खुद भरनी होगी.

4. टैक्सपेयर की मदद के लिए नया कॉल सेंटर बनेगा ताकि ट्यूटोरियल, वीडियो और आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब आसानी से उपलब्ध हो.

5. पोर्टल पर डेस्कटॉप के सभी फीचर्स मोबाइल ऐप पर भी मिलेंगे जिसे मोबाइल नेटवर्क के जरिए भी आसानी से ऐक्सेस किया जा सकेगा.

6. नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम जिसमें नेटबैंकिंग के साथ UPI, RTGS और NEFT जैसे कई पेमेंट विकल्प उपलब्ध होंगे.

Published - May 24, 2021, 06:13 IST