Money9 Helpline: कोविड -19 महामारी के चलते स्वास्थ्य देखभाल खर्च में वृद्धि हुई है. इसके लिए आपको अपने आप के साथ खुद के परिवार को अप्रत्याशित चिकित्सा संकट से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना जरूरी है. आयकर अधिनियम 1961 हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर कटौती का प्रावधान करता है. I-T अधिनियम की धारा 80D के मुताबिक, करदाता हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, कटौती की सीमा 30,000 रुपये तक जाती है.
मनी9 हेल्पलाइन कार्यक्रम में टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने हेल्थ इंश्योरेंस और चिकित्सा व्यय से संबंधित लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं.
सवाल: मैंने कोविड -19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर बने बिल और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया है. क्या मैं किसी भी प्रकार के टैक्स की राहत के लिए पात्र हूं? – स्वप्निल रॉय, कोलकाता
चड्ढा: आपको कोई अतिरिक्त दावा नहीं मिलेगा, आप केवल उस प्रीमियम के लिए दावा कर सकते हैं जो आपने पहले ही भुगतान कर दिया है. ऐसे में आपने क्रेडिट कार्ड या नकद से जो भी भुगतान किया है, उसके लिए आपको क्लेम मिलेगा.
कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च देते हैं. कार्यालय उनके अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उठाता है. ये धनराशि पूरी तरह से टैक्स योग्य है.
सवाल: मेरे पिता का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और उन्हें क्लेम के अलावा 43,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा. क्या मुझे अपनी जेब से अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा? – राजकुमार सैनी
चड्ढा : बीमा पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिक की शर्त पूरी होने पर फिर सेक्शन 80डी के तहत क्लेम किया जा सकता है. लेकिन आपके मामले में, आप किसी भी टैक्स लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं.
सवाल: एक यंग वर्किंग क्लास के लिए टैक्स भरने की एक पूरी चेकलिस्ट क्या है? – सिद्धार्थ पटेल
चड्ढा: आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास आपका मुख्य फॉर्म- फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, बैंक विवरण, किसी अन्य आय, गृह संपत्ति या हितों आदि के लिए विवरण, पूंजीगत लाभ विवरण- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, आदि जरूर हों. इसके अलावा आप यह दिखाना न भूलें कि आपने बचत बैंक खाते, FD, आदि से कितना ब्याज हासिल किया है.