भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को तीन आकलन वर्षों के लिए आयकर विभाग से 84 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस मिला है. कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसने इस आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एलआईसी ने कहा कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2012-13 के लिए उस पर 12.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
29 सितंबर को भेजा गया था नोटिस
वहीं आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 33.82 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 37.58 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी पर यह जुर्माना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) और 270ए के तहत लगाया गया है. आयकर विभाग ने एलआईसी को यह नोटिस 29 सितंबर, 2023 को भेजा है.
एलआईसी का गठन 1956 में पांच करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ किया गया था. मार्च, 2023 के अंत तक एलआईसी का संपत्ति आधार 45.50 लाख करोड़ रुपए और जीवन कोष 40.81 लाख करोड़ रुपए था. गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम को एक नोटिस GST प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया था. बिहार के जीएसटी प्राधिकरण से एलआईसी को 290.50 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था. बिहार के अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), सेंट्रल डिवीजन, पटना ने इस नोटिस को जारी किया था. आयकर विभाग ने एलआईसी से ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करने की मांग किया है. भारतीय जीवन बीमा निगम ने शेयर बाजार को 22 सितंबर 2023 को इसकी जानकारी दी थी कि वह इस नोटिस के खिलाफ GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करेगी.