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लाखों लोगों को फ‍िर से भरना होगा ITR!

कई टैक्सपेयर ने समय से अपना आयकर रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन उसे समय से वेरीफाई नहीं किया, इन्हें अब फिर से अपना ITR दाखिल करना होगा.

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : August 28, 2023, 13:26 IST
ITR Filing Makes Record
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Income Tax Return (ITR): टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा है कि करीब 31 लाख लोगों का आयकर रिफंड अटक सकता है. कई टैक्सपेयर ने समय से अपना आयकर रिटर्न दाखिल तो किया लेकिन उसे समय से वेरीफाई नहीं किया. ऐसे में विभाग ने इन आईटीआर को भरा हुआ नहीं माना और इनके रिफंड रुक गए हैं.

दरअसल, टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के फाइलिंग पोर्टल के जरिए वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया था, लेकिन उन्होंने अपने ITR को वेरीफाई नहीं किया. अब विभाग ने इन करदाताओं को रिफंड के लिए अपात्र मानते हुए इनका रिफंड रोक दिया है. दरअसल, आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं के लिए आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य है. टैक्स विभाग आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफाई के लिए 30 दिनों का समय देता है. ITR वेरीफाई नहीं करने पर विभाग की तरफ से रिफंड की प्रक्रिया नहीं की जाती है. यानी अब ऐसे करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न फिर से दाखिल करना होगा.

31 लाख का अटका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया है कि करदाताओं को 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कहा गया था. अगर टैक्सपेयर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अब लेट फीस के साथ अपना रिटर्न दोबारा भरना होगा. विभाग ने बताया है कि 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन केवल 6.59 करोड़ ने ही अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है. यानी लगभग 31 लाख लोगों ने अपने रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है. हालांकि कुछ करदाताओं के पास अब भी वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा समय बाकी है. विभाग ने ऐसे लोगों को अपना ITR तुरंत वेरीफाई करने को कहा है.

देनी पड़ेगी लेट फीस ऐसे लोग जिन्होंने अपना आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है उन्हें अब दोबारा अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा. इसके लिए अब उन्हें लेट फीस भी देनी होगी. दरअसल, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी. हालांकि टैक्सपेयर्स अब भी 31 दिसंबर 2023 तकआईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आयकर विभाग के नियम के तहत 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1000 रुपए और इससे ज्यादा वालों को 5000 रुपए लेट फीस के रूप में भरना पड़ेगा.

कैसे करें ITR वेरीफाई? ITR वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. यहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई करें. आप नेट बैंकिंग और ऑफलाइन तरीकों से अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं. इसके लिए आधार ओटीपी की मदद से वेरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें. अब ‘ई-वेरीफाई रिटर्न’ पर जाएं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

Published - August 28, 2023, 01:26 IST

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  • Income tax return
  • itr verification
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