ITR: करदाताओं की सुविधा के लिए बीते दिनों इनकम टैक्स विभाग ने नया पोर्टल लांच किया था, लेकिन कई करदाताओं को इनकम टैक्स (ITR)फाइल करने में परेशानी आ रही है.
यह काम तब तक नहीं होगा, जब तक आपने कुछ जरूरी जानकारियां अपडेट नहीं की हों. आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं.
सीए आशीष जैन के मुताबिक, करदाताओं को नया पोर्टल का प्रयोग करने से पहले कुछ काम करने होंगे. क्योंकि करदाताओं द्वारा पहले दी गई जानकारियां अब वहां नहीं हैं.
जैसे डिजिटल सिग्नेचर, ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर की दोबारा जानकारी देनी होगी. इसके लिए नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर DSC (Digital Signature Certificate) को री-रजिस्टर कर लें.
इसके अलावा ‘primary contact’ में जाकर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर लें.
– नई वेबसाइट अधिक यूजर फ्रेंडली
– आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी और रिफंड भी जल्दी मिलेगा
– सभी ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर दिखेंगे, ताकि यूजर उसे रिव्यू कर सकें और जरूरत के हिसाब से एक्शन ले सकें
– इससे आईटीआर फाइल करना, उसे रिव्यू करना और कोई एक्शन लेना आसान हो जाएगा
– ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्थितियों के लिए आईटीआर के लिए तैयारी करने का सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध है – इसमें करदाताओं को असिस्ट करने की सुविधा भी होगी और प्री-फाइलिंग का विकल्प भी मिलेगा, ताकि कम से कम डेटा एंट्री करनी पड़े
– डेस्कटॉप पोर्टल की सभी जरूरी सुविधाएं मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगी
– नए पोर्टल में एक नया टैक्स पेमेंट सिस्टम लाया जाएगा, जिसमें भुगतान के कई विकल्प होंगे, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी आदि.
-सॉफ्टवेयर में टैक्सपेयर्स के लिए FAQ के जवाब के अलावा और कई तरह की जानकारियां और टूल्स होंगे. इनकी मदद से कोई भी टैक्सपेयर टैक्स फाइल कर सकेगा.
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, ई फाइलिंग पोर्टल पर 8.46 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल रजिस्डर्ट यूजर्स हैं. अससेमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए 3.13 करोड़ से ज्यादा ITRs ई-वेरिफाइड हैं.