ITR Refund: तो नहीं मिलेगा एक रुपए का भी रिफंड...

आयकर रिटर्न पर रिफंड के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य

ITR Refund: तो नहीं मिलेगा एक रुपए का भी रिफंड...

ITR Filing: इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार नए टैक्सपेयर्स की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. अगर आपने भी अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आयकर विभाग ने आपका रिफंड रोक कर रखा हो. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न पर रिफंड के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है. इसके बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

आईटीआर वेरिफिकेशन अनिवार्य 
आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित करना अनिवार्य है. ई-वेरिफिकेशन के लिए पहले समय सीमा 120 दिन थी जो 1 अगस्त, 2022 से घटकर 30 दिन कर दी है. अगर आप तय सीमा के भीतर अपने आयकर रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न फाइल किया गया नहीं माना जाएगा. यानी ऐसी स्थिति में आपके आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जाएगा. तो आइये जानते हैं कैसे आप आसानी से घर बैठे अपना आईटीआर ई-वेरिफाई कर सकते हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आईटीआर ई-वेरिफाई
आयकर रिटर्न को इन छह तरह से वेरिफाई किया जा सकता है-
आधार के साथ रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर
आपके पूर्व मान्‍य बैंक अकाउंट के माध्‍यम से ईवीसी
डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी
एटीएम के माध्‍यम से ईवीसी
नेट बैंकिंग
डिजिटल सिग्‍नेचर सर्टिफिकेट से

कैसे जानें आईटीआर ई-वेरिफाई है या नहीं?
आईटीआर ई-वेरिफाई है या नहीं, यह जानना बेहद आसान है. आईटीआर वेरिफाई करने के बाद, आयकर विभाग आपको मैसेज भेज कर ई-वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी देगा. इसके अलावा, ईमेल के जरिए भी जानकारी दी जाएगी की आपका ई-वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं.

Published - August 4, 2023, 03:34 IST