ITR New Portal: आज से इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान हो जाएगा. 6 दिन बंद रहने के बाद आज से इनकम टैक्स विभाग नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसमें ढेरों ऐसे फीचर्स होंगे जिसके जरिए टैक्सपेयर्स की रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. साथ ही, IT विभाग के जारी सर्कुलर के मुताबिक, टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए जल्द ही इसका ऐप भी लॉन्च किया जाएगा. वहीं, ई-फाइलिंग के लिए विभाग की ओर से मुफ्त सॉफ्टवेयर भी दिया जा रहा है.
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि ITR के लिए 7 जून से नया पोर्टल (www.incometax.gov.in) शुरू हो जाएगा. हालांकि, ये साफ किया गया है कि टैक्सपेयर्स को दिक्कत ना हो इसलिए एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट की तारीख के बाद नया टैक्स पेमेंट सिस्टम 18 जून 2021 को लॉन्च किया जाएगा. पोर्टल के लॉन्च के बाद जल्द ही मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा ताकि टैक्सपेयर्स नए फीचर्स से रूबरू हो सकें.
विभाग ने कहा है कि नए फीचर्स के साथ टैक्सपेयर्स को ढलने में समय लग सकता है इसलिए उन्हें धीरज से काम लेना चाहिए.
टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली के मुतााबिक टैक्सपेयर्स के लिए नया पोर्टल रिटर्न भरना कई मायनों में आसान कर देगा.
उनका कहना है, “कुछ लोगों के लिए पिछला पोर्टल इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था जबकि नया पोर्टल ज्यादा यूजर फ्रेंडली है. वहीं, इसमें रिटर्न भी वहीं पर ही कंपाइल हो जाएगा जिसके लिए पहले लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ती थी. अब जिन्हें अपनी इनकम की जानकारी अच्छे से है उनके लिए कंपाइल करना आसान हो जाएगा. साथ ही, रिटर्न की प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका बड़ा TDS कटता था. इनके साथ ही पोर्टल पर वीडियो क्लिप्स के जरिए लोगों को गाइड भी किया जाएगा.”
– सभी अपलोड, पेंडिंग एक्शन जैसी जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर दिखाई गेदी जिससे टैक्सपेयर आसानी से फॉलो-अप कर सकता है.
– ITR तैयार करने के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराया जा रहा है जिससे टैक्सपेयर ITR-1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और ITR 2 (ऑफलाइन) से जुड़ी उलझनों का हल पा सकेंगे.
– जल्द ही ITR 3, 5, 6 और 7 के लिए भी ये सुविधा शुरू की जाएगी.
– टैक्सपेयर्स खुद सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि से जुड़ी जानकारी अपडेट कर सकेंगे जो ITR को प्री-फिल करने में इस्तेमाल की जाएगी. प्री-फिल्ड फॉर्म में सैलरी से आय, ब्याज, डिविडेंट और शेयरों से हुई कैपिटल गेन यानी मुनाफे की जानकारी पहले से भरी आएगी. ये सुविधा TDS और SFT स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद मिलेगी जिसकी आखिरी तारीख 30 जून 2021 है.
– टैक्सपेयर्स की उलझनों के लिए नया कॉल सेंटर भी तैार किया गया है जिससे जल्द से जल्द उनकी उलझनें दूर हो सकेंगी.
– इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए FAQs, चैटबॉट और लाइव एजेंट के साछ ही यूजर मैनुअल दिए जाएंगे जिससे प्रक्रिया को समझने में आसानी हो.
– इन सब के साथ ही टैक्सपेयर्स नोटिस का जवाब भी इस पोर्टल के जरिए दे पाएंगे और अपील भी कर सकेंगे.
इनकम टैक्स विभाग नए पोर्टल के साथ ही मुफ्त सॉफ्टवेयर भी मुहैया करा रहा है. इसपर शरद कोहली का कहना है, “अब तक टैक्स प्लैनर्स और सीए अपने अपने स्तर पर प्राइवेट डेवलप्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते आए हैं. लेकिन अगर विभाग ही खुद सॉफ्टवेयर दे रहा है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. इस सॉफ्टवेयर से सरकारी नियमों के मुताबिक ब्रिजिंग और अलाइंमेंट में भी मदद मिलेगी.”