54 लाख लोगों ने पहली बार भरा ITR

आयकर विभाग ने दी बड़ी जानकारी

54 लाख लोगों ने पहली बार भरा ITR

31 जुलाई 2023 यानी आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन तक कुल 6.50 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई, 2023 तक एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए आईटीआर से 16.1% अधिक है. यानी करदाताओं की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है.

एक ही दिन में 64.33 लाख ने भरा ITR
आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि 31 जुलाई, 2023 को एक ही दिन में 64.33 लाख से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया.वहीं, लगभग 53.67 लाख टैक्स पेयर्स ने पहली बार अपना आईटीआर दाखिल किया, जो कर आधार के विस्तार का एक अच्छा संकेत है. इनकम टैक्स विभाग अब तक 5.63 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई कर चुका है. विभाग ने करदाताओं से अगले 30 दिनों में आईटीआर को वेरिफाई करने की अपील की है.

3.33 करोड़ ने ITR-1 के जरिए भरा रिटर्न
टैक्स विभाग ने जानकारी दी है कि 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न में से 3.33 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर -1 फॉर्म के जरिए रिटर्न भरा है. जबकि 81.12 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-2 के जरिए रिटर्न भरा है. जबकि 75.40 टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-3 के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा है. वहीं, 1.81 करोड़ टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआर -4 के जरिए रिटर्न भरा है, जबकि 6.40 लाख टैक्सपेयर्स ने आईटीआर 5 से 7 के जरिए रिटर्न दाखिल किया है.

विभाग ने बताया कि ई-सत्यापित आईटीआर में से, 31 जुलाई, 2023 तक 3.44 करोड़ आईटीआर संसाधित (61%) हो गए. ई-फाइलिंग पोर्टल पर 32 करोड़ से अधिक लोगों ने सफलतापूर्वक लॉग-इन (01.07.23 से 31.07.23) किया. अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को ही 2.74 करोड़ टैक्सपेयर्स ने लॉग-इन किया.

ITR दाखिल नहीं करने वाले अब क्या करें?
आयकर विभाग की लगातार अपील के बावजूद ऐसे कई टैक्सपेयर्स हैं जिन्होंने अब तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. ऐसे करदाता अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ‘बिलेटेड आईटीआर’ फाइल कर सकते हैं. इसके लिए, जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपए और जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है उन्हें 1,000 रुपए पेनल्टी भरना होगा.

Published - August 2, 2023, 01:16 IST