ITR भरने वाले याद रखें ये तारीख! वरना देना होगा जुर्माना

नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं

ITR भरने वाले याद रखें ये तारीख! वरना देना होगा जुर्माना

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने देय तिथि 31 जुलाई 2023 (Income Tax Return Last Date) है. अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल (Income Tax Return File) नहीं करते हैं तो इसके बाद आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा, बजट 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. ऐसे में रिटर्न दाखिल करते समय इन बदलाव का ध्यान रखें.

टैक्स रिजीम का रखें ध्यान

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो जान लें कि बजट 2023 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि इस बार से नया टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा. यानी आपको रिटर्न दाखिल करते समय आपको इसका ध्यान रखना होगा.

रिटर्न फाइल जरूर करें

अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है. ध्यान रखें कि टैक्स भरना और रिटर्न फाइल करना, दोनों दो अलग विषय हैं. अगर कोई टैक्सेबल इनकम के दायरे में आता है तो उसे टैक्स भरना अनिवार्य है जबकि अगर कोई टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आता है तब भी उसे आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए. दरअसल, आईटीआर फाइल न करने की स्थिति में जुर्माने और सजा का प्रावधान है. आईटी एक्ट की धारा 276CC के तहत आईटीआर फाइल न करने वालों को जेल भी हो सकती है. लेकिन यह धारा तब लागू होती है जब या तो कोई टैक्सपेयर धारा 139(1) के तहत अपना आईटीआर फाइल न करे या फिर वो 142(1)(i), या 148 या 153A की धारा के तहत भेजे गए नोटिस के बावजूद अपना आईटीआर दाखिल न करे. ऐसे में, आप भी अगर टैक्स के दायरे में न आते हैं फिर भी रिटर्न फाइल जरूर करें.

7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं

इस साल बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कोई भी शख्स जो नए टैक्स रिजीम से टैक्स भरेगा उसे 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं चुकाना होगा. यानी लोगों को नए टैक्स रिजीम में सात लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स छूट मिल जाएगा.

Published - June 12, 2023, 06:33 IST