आयकर विभाग के नोटिस का ऐसे दें जवाब

आप आयकर विभाग के ई- पोर्टल पर जाकर इस टैक्स नोटिस का जवाब दे सकते हैं

आयकर विभाग के नोटिस का ऐसे दें जवाब

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय अगर टैक्सपेयर्स की दी गई जानकारी से विभाग की तरफ से कैलकुलेट की गई जानकारी में अंतर होता है तो विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है. आयकर अधिनियम के धारा 139(9) के तहत आपकी तरफ से दी गई लिखित जानकारी में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो आपको नोटिस मिल सकता है. विभाग की तरफ से ईमेल और SMS के माध्यम से आपको सूचना नोटिस भेजा जा सकता है. आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में डिमांड नोटिस चेक कर सकते हैं.

आयकर विभाग भेज सकता नोटिस

आयकर कानून के अनुसार, आमतौर पर नोटिस का जवाब देने की समय सीमा 30 दिन की है. हालांकि नोटिस में आपको जवाब पेश करने की समय सीमा बताई गई होती है. अगर आप निर्धारित समय अवधि के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. अगर धारा 156 के तहत टैक्स नोटिस जारी किया गया है, तो आपको तय सीमा के भीतर मांग की गई राशि का भुगतान करना अनिवार्य होता है.

अगर कोई इस राशी का भुगतान नहीं करता है तो उसे धारा 220 के तहत ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है. धारा 156 टैक्स नोटिस के तहत दी की गई 30 दिनों की समय सीमा की समाप्ति के बाद प्रत्येक माह एक फीसद की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है. इसके अलावा, धारा 221 के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है. ऐसे में, अगर आपको इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है तो आप आयकर विभाग के इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर इस टैक्स नोटिस का जवाब दे सकते हैं.

कैसे दें नोटिस का जवाब?

सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें
इसके बाद ‘e-file’ टैब पर क्लिक करें
अब ‘Response to outstanding Tax Demand’ विकल्प चुनें.
यहां स्क्रीन पर प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड की जानकारी आपके सामने होगी.
इसमें असेसमेंट ईयर, जिस सेक्शन कोड के तहत यह नोटिस जारी की गई है उसकी जानकारी , डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिमांड नोटिस डिटेल्स मौजूद होंगे.
यहां असेसमेंट ईयर में संबंधित ईयर के कॉलम में ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
यहां तीन विकल्प दिए गए होते हैं. पहला विकल्प होता कि ‘डिमांड’ सही है. दूसरा विकल्प ‘डिमांड आंशिक रूप से सही’ का होता है. तीसरे विकल्प ‘डिमांड से सहमत नहीं’ होता है.

पहले विकल्प में क्या करें
अगर आप पहले विकल्प को चुनना चाहते हैं यानी आपको लगता है कि विभाग की डिमांड सही है तो इसे कंफर्म करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा.अगर कोई रिफंड बकाया है तो यह रकम और और इस पर लगने वाला ब्याज लिखा होगा. इसके बाद आपको इस डिमांड की रकम का ही भुगतान करना होगा.

दूसरे विकल्प में क्या करें?
अगर आपको लगता है कि डिमांड पूरी तरह सही नहीं है लेकिन आंशिक रूप से सही है तो सही रकम और जो गलत रकम है, उसके बारे में यहां लिख दें. साथ ही, आपको इसके कारण के रूप में विस्तृत जानकारी देनी होगी.

तीसरे विकल्प में क्या करें?
अगर आप विभाग की तरफ से किए गए डिमांड से सहमत नहीं है तो उसे इसका कारण बताएं.
अब रिस्पॉन्स सबमिट करने पर स्क्रीन पर एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखेगी.
‘Response’ टैब के अंदर ‘View’ पर क्लिक करें
अब आपको सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रिस्पॉन्स की तारीख आदि की जानकारी देनी होगी.

Published - August 1, 2023, 02:32 IST