ITR भरने में की गई एक चूक पड़ेगी भारी! टैक्स विभाग भेज रहा मैसेज

ऐसे करदाता जिनके चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आईटीआर उनके वित्तीय लेनदेन से मेल नहीं खा रहे हैं, उन्हें ये मैसेज भेजे जा रहे हैं.

ITR भरने में की गई एक चूक पड़ेगी भारी! टैक्स विभाग भेज रहा मैसेज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चुनिंदा टैक्सपेयर्स को ईमेल और एसएमएस भेज रहा है. ये मैसेज उन टैक्‍सपेयर्स को भेजे जा रहे हैं जिनके चालू वित्त वर्ष के दौरान दाखिल किए गए आईटीआर उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शंस से मैच नहीं कर रहे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उनकी तरफ से टैक्सपेयर्स के लिए एक ई-कैंपेन चलाया जा रहा है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्‍सपेयर्स को यह भी कहा है कि क‍ि वे इनकम टैक्‍स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना एनुअल इंफारमेंशन स्‍टेटमेंट (AIS) देखें. दरअसल, एआईएस के जर‍िये क‍िसी भी प्रकार की गलती की पहचान की जा सकती है. यद‍ि यहां कोई चूक दिखती है तो आप अपडेटेड आयकर रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा मैसेज?

आयकर विभाग ने बताया कि इस ई-कैंपेन का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल और एसएमएस के जरिए उन्हें सूचित करना है कि उनकी तरफ से दाखिल आईटीआर और उनके वित्तीय लेनदेन में खामियां पाई गई हैं. इस अभियान का उद्देश्‍य टैक्सपेयर्स को अपने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने, आईटीआर सही से भरने और बकाया एडवांस टैक्स अंतिम तिथि 15 मार्च या उससे पहले जमा करने के लिए अलर्ट करने का है.

CBDT को मिली जानकारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने कहा कि आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों और संस्थानों के तरफ से दी गई स्पेसिफिक फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन (specific financial transactions) में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी. सीबीडीटी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अबतक भुगतान किए गए टैक्स के आधार पर विभाग ने ऐसे कई व्यक्तियों और सस्थानों की पहचान की है जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए टैक्स का भुगतान उनके द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शंस के अनुरूप नहीं है.’

कैसे ठीक करें आईटीआर में हुई गलती?

विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि इससे टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर में हुई चूक को सुधारने का भी मौका मिलेगा. अपने आईटीआर को सुधारने के लिए या फिर उसकी विस्तृत जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति या संसथान अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग-इन कर इसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए आपका इस पोर्टल पर पंजीकृत होना जरुरी है. अगर आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो पहले खुद को इनकम टैक्स विभाग के ई- पोर्टल पर पंजीकृत करें.

Published - March 10, 2024, 04:42 IST