Form 26AS या AIS: ITR भरते वक्त क्या है जरूरी?

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था.

Form 26AS या AIS: ITR भरते वक्त क्या है जरूरी?

अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भर रहे हैं तो कुल कमाई और टैक्स (Tax) का मिलान जरूरी दस्तावेजों से जरूर कर लें. इसके लिए आपको फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की जरूरत पड़ेगी. यदि रिटर्न में पहले से भरे आंकड़े या आपके पास मौजूद आंकड़े इन दोनों से मेल नहीं खाते हैं तो रिटर्न खारिज यानी डिफेक्टिव हो सकता है और आपको संशोधित यानी रिवाइज्ड रिटर्न भरना पड़ सकता है. फॉर्म 26AS और AIS दोनों आयकर विभाग की वेबसाइट पर मौजूद हैं.

आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म 26AS और AIS दोनों जरूरी हैं. Annual Information Statement (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था. आयकर विभाग ने नवंबर 2021 में AIS व्यवस्था शुरू की थी. इसका दायरा फॉर्म 26AS से व्यापक है. फॉर्म 26AS एक तरह की टैक्स पासबुक है. इसमें वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए टैक्स (TDS, TCS समेत अन्य टैक्स) और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन समेत विशिष्ट वित्तीय लेनदेन (SFT) का ब्योरा होता है. वहीं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में टैक्स के अलावा सैलरी, ब्याज, डिविडेंड और कैपिटल गेन जैसे तमाम सोर्स से होने वाली कमाई का ब्योरा शामिल है. AIS में करीब 46 तरह के लेनदेन की जानकारी होती है.

ब्योरा अलग होने पर किस पर करें भरोसा?
आयकर विभाग का कहना है कि, “टैक्स भुगतान को लेकर कोई जानकारी ट्रेस पोर्टल पर मौजूद फॉर्म 26AS और AIS में अलग-अलग हैं तो ITR फाइलिंग के उद्देश्य से फॉर्म 26AS में दिखाई गई जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है. हालांकि, टैक्स जानकारों का मानना है कि जानकारियों में ज्यादा फर्क होने की आशंका कम है क्योंकि डिटेल्स लगातार अपडेट होती रहती हैं.

फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें (How to Download From 26AS)
– इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं.
– पोर्टल पर पैन और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करना होगा.
– ऊपर दिए गए मेन्यू में ‘ई-फाइल’ ऑप्शन में जाएं.
– ‘ई-फाइल’ में ‘ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ ऑप्शन पर जाना होगा.
– View Form 26AS ऑप्शन सेलेक्ट करने पर ट्रेस पोर्टल खुल जाएगा.
– असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा.

कैसे करें AIS डाउनलोड (How to Download AIS)
– इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) को ओपन करें.
– पैन नंबर (PAN Number), पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.
– ऊपर दिए गए मेन्यू में ‘ई-फाइल’ ऑप्शन में जाएं
– ‘ई-फाइल’ में ‘ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ ऑप्शन पर जाना होगा
– ‘View Annual Information Statement (AIS)’ को सेलेक्ट करें.
– प्रोसीड पर क्लिक करते ही Compliance Portal की एक अलग विंडो ओपन होगी.
– नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
– अब आपको AIS डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.
– AIS ऐप के जरिए भी इसे एक्सेस किया जा सकता है.

फॉर्म 26AS और AIS में गलती को कैसे सुधारें
फॉर्म 26AS में गलती होने पर टैक्सपेयर को टैक्स काटने वाले के ध्यान में यह बात लानी चाहिए. टैक्स काटने वाला व्यक्ति या कंपनी इस गलती को सुधारेगा. इसी तरह, AIS में गलती सुधारने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके AIS ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. AIS पर क्लिक करने पर AIS और TIS दो ऑप्शन नजर आएंगे. Annual Information Statement पर क्लिक करने पर पार्ट A और पार्ट B दिखाई देंगे. गलत सूचना पर क्लिक करने पर ‘Optional’ सेलेक्ट करके फीडबैक देना होगा. फॉर्म 26AS और AIS में सुधार के वक्त संबंधित दस्तावेज साथ रखेंगे. अगर गलती ठीक नहीं होती है तो आपको बाद में आयकर विभाग को ये दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं.

Published - July 17, 2023, 04:30 IST